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*जल आपूर्ति व्यवस्था को 30 दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश*

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*जल आपूर्ति व्यवस्था को 30 दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश*
खण्डवा//शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर और निर्बाध बनाए रखने हेतु नगर निगम आयुक्त कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता आयुक्त श्रीमती प्रियांका राजावत एवं उपआयुक्त श्री सचिन सितोले ने की। बैठक में प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्रीमती वर्षा घिडोड़े, प्रभारी सहायक यंत्री श्री राजेश गुप्ता, प्रभारी राजस्व अधिकारी श्री प्रकाश राजपूत, सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री गौरव खरे, उपयंत्री श्री प्रशांत पचौरे, श्री संजय शुक्ला, श्री गोपाल चौहान एवं लेखा शाखा से श्रीमती भावना तोमर सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

*बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय*
• बिजली रखरखाव के कार्य के दौरान जल आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए केबल (Cable), एसीबी (ACB) और कैपेसिटर (Capacitor) बदलने के निर्देश दिए गए।
• वर्तमान में उपयोग हो रहे पंपों की मरम्मत के साथ-साथ अतिरिक्त/आरक्षित पंप (Standby Pump) को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए, ताकि जल आपूर्ति बाधित न हो।
• सर्किट हाउस स्थित जल आपूर्ति तंत्र (Water Supply System) को सुधारने के निर्देश दिए गए।
• चारखेड़ा स्थित जल परीक्षण प्रयोगशाला (LAB) को 15 दिनों में पूर्ण रूप से संचालित (Operational) करने के निर्देश दिए गए, ताकि नियमित रूप से जल परीक्षण किया जा सके।
• क्लोरीनेटर (Chlorinator), क्लोरीन सिलिंडर (Chlorine Cylinder), ट्रांसफॉर्मर (Transformer) सहित संपूर्ण जल आपूर्ति तंत्र को 30 दिनों के भीतर सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए गए।

*आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि —*
“30 दिनों के भीतर किसी भी परिस्थिति में जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त हो जानी चाहिए।”

*जल संरक्षण एवं अनुशासन से संबंधित निर्देश*
• शहर के अंतिम छोर (Tail End Points) पर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।
• टेल एंड पॉइंट्स पर यदि कोई बोरिंग कनेक्शन (Boring Connection) सक्रिय पाया गया, तो उसे तुरंत बंद किया जाए तथा उसका विद्युत खर्च नगर निगम वहन नहीं करेगा।
• अवैध कॉलोनियों में नियम अनुसार विकास शुल्क लेकर पाइपलाइन डालने के निर्देश।
• पानी की बर्बादी होने पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
• सरकारी भवनों में जल कर (Water Tax) की वसूली हेतु शनिवार तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।

*एकीकृत ईंधन प्रबंधन केंद्र*(Integrated Fuel Management Centre) का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए।

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